Published on Jun 16, 2026
कई राशन कार्ड धारकों को हाल के दिनों में एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जब वे AePDS Bihar या अन्य राशन पोर्टल पर अपने राशन वितरण की स्थिति देखते हैं, तो वहां "Delivered" या "Distributed" दिखता है, लेकिन वास्तव में उन्हें राशन नहीं मिला होता है।
यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस लेख में हम बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और शिकायत दर्ज करके अपना राशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
जब राशन डीलर द्वारा ई-पीओएस (e-POS) मशीन में वितरण की एंट्री की जाती है, तो सिस्टम में राशन की स्थिति "Delivered" या "Distributed" दिखाई देने लगती है।
सामान्य स्थिति में इसका मतलब होता है कि लाभार्थी को राशन मिल चुका है। लेकिन कई मामलों में तकनीकी गड़बड़ी, गलत एंट्री या अनियमितता के कारण बिना राशन मिले भी रिकॉर्ड में Delivered दिख सकता है।
कभी-कभी परिवार के किसी सदस्य का फिंगरप्रिंट लगाकर राशन वितरण दर्ज कर दिया जाता है, जबकि वास्तविक लाभार्थी को राशन प्राप्त नहीं होता।
सर्वर या e-POS मशीन की समस्या के कारण वितरण की जानकारी सिस्टम में अपडेट हो सकती है, लेकिन राशन वास्तव में वितरित नहीं हुआ होता।
कुछ मामलों में राशन डीलर द्वारा गलती से या जानबूझकर वितरण दर्ज कर दिया जाता है।
Aadhaar Authentication के दौरान डेटा सिंक होने में समस्या आने पर भी रिकॉर्ड गलत दिखाई दे सकता है।
यदि परिवार के किसी सदस्य ने राशन प्राप्त किया है, तो पूरे राशन कार्ड की स्थिति Delivered दिखाई दे सकती है।
आप निम्न जानकारी ऑनलाइन जांच सकते हैं:
RC Details
Transaction History
Distribution Report
FPS Transaction Details
Aadhaar Authentication Status
यदि ट्रांजैक्शन नंबर और वितरण तिथि दिखाई दे रही है, तो उसका स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखें।
सबसे पहले अपने राशन डीलर (FPS Dealer) से संपर्क करें और वितरण रिकॉर्ड की जानकारी मांगें।
यदि सिस्टम में राशन वितरित दिख रहा है तो डीलर से e-POS रसीद या वितरण प्रमाण मांगें।
यदि डीलर संतोषजनक जवाब नहीं देता है, तो संबंधित प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में शिकायत दर्ज करें।
जिला स्तर पर भी राशन वितरण संबंधी शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं।
राशन कार्ड संख्या
राशन कार्ड धारक का नाम
मोबाइल नंबर
वितरण स्थिति का स्क्रीनशॉट
वितरण तिथि
डीलर का नाम
आधार संख्या (यदि आवश्यक हो)
यदि आपके राज्य में ऑनलाइन शिकायत पोर्टल उपलब्ध है तो वहां शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
शिकायत करते समय निम्न विवरण भरें:
राशन कार्ड नंबर
जिला
प्रखंड
पंचायत / वार्ड
डीलर का नाम
समस्या का विवरण
शिकायत प्राप्त होने के बाद विभाग द्वारा जांच की जाती है।
जांच में गड़बड़ी मिलने पर:
राशन डीलर पर कार्रवाई हो सकती है।
लाभार्थी को लंबित राशन उपलब्ध कराया जा सकता है।
वितरण रिकॉर्ड की जांच की जाती है।
आवश्यक होने पर लाइसेंस निलंबित भी किया जा सकता है।
हर महीने वितरण की स्थिति ऑनलाइन जांचें।
e-POS रसीद अवश्य लें।
OTP या बायोमेट्रिक का उपयोग स्वयं करें।
किसी अन्य व्यक्ति को आधार आधारित प्रमाणीकरण न करने दें।
वितरण रिकॉर्ड का स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखें।
| कार्य | लिंक |
|---|---|
| Aadhaar Seeding Status कैसे देखें? | यहां देखें |
| बिहार राशन कार्ड e-KYC कैसे करें? | यहां देखें |
| राशन कार्ड Active है या नहीं कैसे चेक करें? | यहां देखें |
| घर बैठे eKYC करने का आसान तरीका? | यहां देखें |
| आपका राशन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं कैसे चेक करें? | यहां देखें |
| आधिकारिक पोर्टल | https://epos.bihar.gov.in/ |
हाँ, जांच में शिकायत सही पाए जाने पर विभाग आवश्यक कार्रवाई कर सकता है और राशन उपलब्ध कराया जा सकता है।
हाँ, आप प्रखंड, जिला या संबंधित खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग में शिकायत कर सकते हैं।
आप AePDS Bihar, RC Details और Transaction Report के माध्यम से वितरण स्थिति जांच सकते हैं।
हाँ, कई बार सर्वर या e-POS मशीन की तकनीकी समस्या के कारण भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
यदि आपके राशन कार्ड में राशन की स्थिति Delivered दिखाई दे रही है लेकिन आपको वास्तव में राशन नहीं मिला है, तो इसे नजरअंदाज न करें। सबसे पहले वितरण रिकॉर्ड की जांच करें, फिर डीलर से संपर्क करें और आवश्यकता पड़ने पर विभाग में शिकायत दर्ज करें। समय पर शिकायत करने से समस्या का समाधान होने की संभावना बढ़ जाती है और आप अपने अधिकार का राशन प्राप्त कर सकते हैं।