Published on Apr 25, 2026
अगर आपके क्षेत्र का राशन डीलर आपको राशन देने से मना कर रहा है, कम राशन दे रहा है या बार-बार टाल रहा है, तो यह एक गंभीर समस्या है।
=> लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है — सरकार ने इसके लिए शिकायत करने के कई आसान तरीके दिए हैं।
अगर आपको राशन नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले इस हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करें:
=> हेल्पलाइन नंबर: 1800-3456-194 & 1967
=> कॉल करते समय ये जानकारी जरूर रखें:
=> याद रखें: अगर आपका नाम सूची में है, तो राशन मिलना आपका अधिकार है।
अगर आपको अपने डीलर का नाम या FPS ID नहीं पता है, तो आप इसे ऑनलाइन आसानी से देख सकते हैं।
1️⃣ सबसे पहले वेबसाइट खोलें:
=> https://epos.bihar.gov.in/

2️⃣ FPS Menu पर क्लिक करें
3️⃣ FPS Details पर जाएं
4️⃣ अपना District और Block चुनें


5️⃣ अब आपके सामने डीलर की पूरी लिस्ट आ जाएगी
=> इसमें आपको:
✔️ डीलर का नाम
✔️ FPS ID
✔️ कुल कार्ड संख्या
जैसी जानकारी मिल जाएगी

=> ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल करें
=> EPDS Bihar पोर्टल पर जाएं
=> Grievance सेक्शन में शिकायत दर्ज करें
=> DM / SDO ऑफिस में लिखित शिकायत दें
=> आप Mera Ration App के जरिए भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं
=> यहां से आप राशन स्टेटस और डीलर की जानकारी भी देख सकते हैं
✔️ सही जानकारी ही दें
✔️ राशन कार्ड नंबर जरूर रखें
✔️ गलत शिकायत न करें
| कार्य | लिंक |
|---|---|
| राशन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं कैसे चेक करें? | यहां देखें |
| राशन मिला या नहीं कैसे चेक करें? | यहां देखें |
| राशन कार्ड डाउनलोड कैसे करें | यहां देखें |
| राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन कैसे करें | यहां देखें |
| राशन कार्ड की पूरी जानकारी ऑनलाइन कैसे देखें? | यहां देखें |
Q1. अगर डीलर राशन देने से मना करे तो क्या करें?
आप तुरंत हेल्पलाइन नंबर या EPDS पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।
Q2. शिकायत के बाद कितने दिन में कार्रवाई होती है?
आमतौर पर 7–15 दिनों में जांच पूरी हो जाती है।
Q3. क्या डीलर पर कार्रवाई होती है?
हाँ, शिकायत सही पाए जाने पर लाइसेंस रद्द हो सकता है।
Q4. क्या बिना फिंगरप्रिंट के राशन मिल सकता है?
कुछ मामलों में OTP से राशन मिल सकता है।
Q5. शिकायत के लिए क्या जरूरी है?
राशन कार्ड नंबर और डीलर की जानकारी जरूरी होती है।
अगर राशन डीलर आपको राशन नहीं दे रहा है, तो अब आपको चुप रहने की जरूरत नहीं है।