Published on Mar 25, 2026
पटना, बिहार: बिहार सरकार ने राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब राज्य के नागरिक आसानी से घर बैठे राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक पोर्टल epds.bihar.gov.in और RCMS सिस्टम को अपडेट किया गया है।
नई गाइडलाइन के अनुसार, आवेदन पंजीकरण के बाद 30 दिनों के भीतर फॉर्म को अंतिम रूप से जमा करना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक समय पर Final Submit नहीं करता है, तो उसे दोबारा पूरी जानकारी भरनी होगी।
बिहार के नागरिक निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाकर राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं:
ध्यान दें कि आवेदन को 30 दिनों के भीतर अंतिम रूप से जमा करना अनिवार्य है।
यदि आपने RTPS काउंटर से आवेदन किया है, तो आप अपने आवेदन की स्थिति FCPI Bihar Portal या RCMS सिस्टम के माध्यम से जांच सकते हैं।
सरकार के अनुसार, यदि आवेदन 30 दिनों के भीतर Final Submit नहीं किया जाता है, तो वह स्वतः अमान्य माना जाएगा और आवेदक को पुनः आवेदन करना होगा।
बिहार सरकार की यह डिजिटल पहल नागरिकों के लिए काफी सुविधाजनक है। अब राशन कार्ड के लिए आवेदन करना आसान और तेज हो गया है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर अपना आवेदन पूरा करें ताकि किसी प्रकार की समस्या न हो।